पटना [जेएनएन]। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव की ओर से पत्नी एश्वर्या राय से तलाक के लिए दिए गए आवेदन पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई पटना के फैमिली कोर्ट में होगी। बता दें कि बीते 29 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन जज उमाशंकर द्विवेदी ने तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर उन्हें 8 जनवरी 2019 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। लेकिन उस दिन समय पर नए जज के योगदान नहीं दिए जाने के कारण मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई थी।
दरसअल मामले की सुनवाई कर रहे फैमिली कोर्ट के पुराने जज उमाशंकर द्विवेदी का खगड़िया तबादला हो गया था। वहीं उनकी जगह पर गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय ने योगदान दिया था। इन्हें पटना के फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नए जज ने मामले की सुनवाई के लिए आज की डेट निर्धारित की थी।
गौरतलब है कि पिछले साल 2 नवंबर 2018 को तेजप्रताप ने शादी के पांच माह बाद ही ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका 13 (1) (1ए) हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दायर की गई थी। इसका केस नंबर 1208 है। मई में तेजप्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी।
उधर तेजप्रताप यादव तलाक मामले में अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। वे बार-बार कह रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी एेश्वर्या से तलाक का फैसला नहीं बदल सकता। मैं तलाक लेकर ही रहूंगा और मेरे इस फैसले को अब भगवान भी नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि तलाक की अर्जी वापस नहीं लेंगे।
बता दें कि दिसंबर में ही अचानक खबर उड़ी कि तेजप्रताप ने तलाक का फैसला बदल दिया है और वो अपनी अर्जी वापस लेंगे। मीडिया में यह बात आते ही तेजप्रताप ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि वे अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों की ओर से इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं 8 जनवरी को निर्धारित समय पर तेजप्रताप कोर्ट में हाजिर भी हुए थे।